विधानसभा चुनाव

वल्लभनगर उपचुनाव 2021- कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों की सख्ती से पालना करें-कलक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली

वल्लभनगर उपचुनाव 2021- कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों की सख्ती से पालना करें-कलक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली


उदयपुर. जिले में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव 2021 का कार्यक्रम जारी होने के बाद अब बैठकों, प्रशिक्षणों का दौर प्रारंभ हो गया है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) चेतन देवड़ा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना के साथ निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने को कहा।
पूरे जिले में आचार संहिता प्रभावी:
कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए उपचुनाव के दौरान संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है ऐसे में इसकी पालना हर संबंधित व्यक्ति को करनी चाहिए। उन्होंनेकहा कि आयोग के प्रावधानों की किसी प्रकार की अवहेलना नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
निर्वाचन से जुड़े हर व्यक्ति का टीकाकरण जरूरी:
उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिधिनियों को बीएलए की नियुक्ति शीघ्र करने को कहा और इस बात पर विशेष जोर दिया कि जो भी अधिकारी-कार्मिक, प्रतिनिधि या बीएलए जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है उसके कोरोना के दोनो टीके लग चुके है और यदि नहीं लगे है तो चुनाव से पूर्व लगवाना सुनिश्चित करें।
शिकायतों के लिए सी विजील एप डाउनलोड करें:
बैठक दौरान कलक्टर देवड़ा ने निर्वाचन से संबंधित शिकायतों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए सी विजिल एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने और इसका उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस एप पर फोटो/विडियो के साथ शिकायत दर्ज करने की सुविधा है जिसका 90 मिनट के भीतर निस्तारण किया जाता है।
नामांकन से पहले और बाद में सभा की अनुमति नहीं:
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम)ओ.पी.बुनकर ने निर्वाचन आयोग की गाईडलाइन के बारे में बताया और कहा कि नामांकन से पूर्व एवं पश्चात जनसभा की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के जुलूस व रैलियों का आयोजन नहीं होगा तथा नामांकन के दौरान 3 वाहन 100 मीटर की परिधि तक मान्य होंगे। इसके साथ ही बुनकर ने आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करने के साथ ही कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने की बात कही।
11 दस्तावेज होंगे मान्य:
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बुनकर ने बताया कि मतदान के दौरान यदि मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, श्रमविभाग का कार्ड, हेल्ड कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशनर डायरी या सरकारी कार्मिक अपनी सर्विस आईडी, जिस पर फोटो लगा हो, उपयोग कर मतदान कर सकते हैं।
चुनावी व्यय पर रहेगी नज़र:

बैठक में व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं स्वायत्त शासन विभाग के उपनिदेशक विनय पाठक ने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चुनावी व्यय पर विभिन्न टीमों के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। उन्होंने तय सीमा में चुनावी व्यय करने और इसका रिकार्ड संधारण करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निर्वाचन आयोग चुनावी व्यय को लेकर तय किये गये मापदण्डों के बारे में विस्तार से बताया।
मीडिया एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी जनसंपर्क उपनिदेशक डॉ. कमलेश शर्मा ने पेड न्यूज़, विज्ञापनों के अधिप्रमाणन और पोस्टर, पेम्पलेट के प्रकाशन के संबंध में जानकारी प्रदान की।  
इस दौरान निर्वाचन अनुभाग व प्रशिक्षण प्रभारी महामाया प्रसाद चौबीसा ने शिकायतों के लिए तैयार सी विजिल एप तथा 80 से अधिक आयु, दिव्यांग और कोविड ग्रसित मतदाताओं को घर बैठे वोट देने की सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टीटू सुथार व अरूण टांक, भारतीय जनता पार्टी के जयेश चौबीसा, बसपा के जगदीश बाबरिया, जिला परिषद सीईओ गोविन्द सिंह राणावत सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी उपस्थित रहे।

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