उदयपुर. वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव 2021 के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा की अध्यक्षता ने भारतीय निर्वाचन आयोग एवं माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा जारी निर्देशों के तहत गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय अनुसार जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं भयमुक्त मतदान और जिले में कानून-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से लाइसेंस धारी शस्त्र जमा कराने के निर्देश जारी किए है।
आदेशों के अनुसार उदयपुर जिले में अधिवासित अथवा विद्यमान समस्त शस्त्र धारक एवं शस्त्र लाइसेंस धारक चाहे उनके शस्त्र लाइसेंस इस जिला क्षेत्र के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया गया हो अथवा लाइसेंस जारी किया हुआ हो, उन सभी शस्त्र धारकों एवं शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र संबंधित अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को आदर्श आचार संहिता लागू होते ही तत्काल जमा करावाने को पाबंद किया है।
आदेश अनुसार कोई अनुज्ञापत्र धारी अपनी आत्मरक्षा के लिए या अन्य उचित कारण से हथियार अपने पास रखना चाहता है तो संबंधित थानाधिकारी को वह अपना प्रार्थना पत्र सकारण प्रस्तुत कर सकेगा। इस संबंध में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है कि चार प्रकार के प्रकरणों में शस्त्र प्रदान करने की छूट प्रदान की जा सकेगी। इनमें बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षाबल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एवं उन राज्य एवं केंद्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने हेतु अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये उन्हें छूट प्रदान की जा सकेगी। वहीं जो लम्बे समय से राजस्थान के बाहर रह रहे हो तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावना नहीं है। राइफल एसोसिएशन एवं स्पोर्ट्समैन जो राइफल एसोसिएशन के मेंबर होकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते हो। मंदिर, कंपनीज, बैंक आदि की सुरक्षा में लगे हुए है, उन्हें भी छूट मिलेगी।