उदयपुर.जिले में 2 नवम्बर तक राज्य निर्वाचन विभाग की अनुमति के बिना किसी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी को अपने नवीन पद पर कार्यग्रहण व कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। वल्लभनगर व धरियावद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के चलते जिले में 2 नवम्बर तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चेतन देवड़ा ने इस दौरान विभिन्न विभागों व कार्यालयों के उदयपुर जिले से बाहर व उदयपुर जिले में स्थानान्तरित होेने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने मंगलवार को उदयपुर जिले के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है।
स्क्रीनिंग कमेटी का गठन
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चेतन देवड़ा ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के आदेशानुसार आदर्श आचार संहिता के संबंध में स्पष्टीकरण या शिथिलता के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में कोई भी प्रकरण स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से ही भिजवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैैं। उदयपुर जिले के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को स्थानान्तरणाधीन अधिकारियों-कर्मचारियों को नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण या कार्यमुक्त किए जाने से पूर्व निर्वाचन विभाग से अनुमति लेने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।